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मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे के विक्रय पर प्रतिबंध, पर्यावरण विभाग ने जारी की अधिसूचना, उल्लंघन करने पर होगी जेल

मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे के विक्रय पर प्रतिबंध, पर्यावरण विभाग ने जारी की अधिसूचना, उल्लंघन करने पर होगी जेल

मध्य प्रदेश में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने चीनी मांझा और उसके निर्माण में इस्तेमाल पदार्थों से बने सिंथेटिक धागे का राज्य में विक्रय पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण विभाग ने चीनी मांझा सहित प्लास्टिक, नायलान या किसी अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे या कोई अन्य धागा जिस पर सिंथेटिक लेपित है और नान- बायोडिग्रेडिबल है।

विभाग ने सिंथेटिक समेत इन सभी पदार्थों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि यह काफी खतरनाक साबित हो रहे है। आपको बता दें कि इन सिंथेटिक पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागों से प्रदेश में कई जान चुकी है। इसके इन धागों से पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है।

विभाग ने अब सिर्फ सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति दी है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने इससे जुड़े मामलें में आदेश दिए थे। इसमें कहा था कि पतंगबाजी के परिणाम स्वरुप पतंगे आसमान में कट जाती हैं, पतंग के साथ-साथ ये सभी कटे हुए धागे भूमि पर ही रह जाते हैं। इससे पशु-पक्षी भी कई बार इस धागे से कट जाते हैं। इसी आधार पर पर्यावरण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक का कारावास और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

 

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