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MP के इस शहर में टैक्स भरने पर मिलेगी 100% की छूट, बस करना होगा ये एक काम

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MP News : भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। यदि 31 मार्च तक यह भुगतान नहीं किया गया, तो 1 अप्रैल से करदाताओं को दोगुना शुल्क चुकाना पड़ेगा।

इसी के साथ, नगर निगम ने यह भी घोषणा की है कि 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जो एक शानदार मौका है बचत करने का।

ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

ऑफलाइन भुगतान कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए:

महत्वपूर्ण बात

31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलने से यह एक बेहतरीन अवसर है, जिससे आप अपने भुगतान पर बड़ी बचत कर सकते हैं। इसलिए, इस मौके का फायदा उठाएं और अपना भुगतान 31 मार्च तक जरूर करें, ताकि 1 अप्रैल से अतिरिक्त दंड से बच सकें।

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