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Liquor Shops in MP: अब शराब दुकानदारों को देना होगा ग्राहकों को बिल, 1 सितंबर से लागू होगा ये नियम

Liquor Shops in MP: अब शराब दुकानदारों को देना होगा ग्राहकों को बिल, 1 सितंबर से लागू होगा ये नियम

मध्य प्रदेश में अब देशी और विदेशी शराब दुकानदारों को अब से रोजाना खरीदार को उसका बिल भी देना होगा। बताया जा रहा है कि निर्धारित दर से अधिक पर शराब बिक्री की शिकायत, अवैध शराब की खपत और गुणवत्ता से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने इस बात को लेकर निर्णय लिया है।

इस निर्णय में बिल वाला नियम 1 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दे, दुकानदारों को दुकान पर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करना होगा। ऐसे में बिल न दिए जाने की स्थिति में खरीदार शिकायत कर सके। इस नए नियम को लागू करने की अनुशंसा अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनाए विशेष जांच दल ने की थी।

इसको लेकर आबकारी आयुक्त राजीव दुबे का कहना है कि शराब दुकानों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिलती थीं पर इसका कोई प्रमाण नहीं रहता था, वहीं गुणवत्ताहीन शराब या अवैध शराब की खपत संबंधी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी।

गुणवत्ताहीन शराब होने पर हो सकेगी कार्रवाई

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बिल नंबर के आधार पर अब यह पता चल जाएगा कि गुणवत्ताहीन शराब किस दुकान से बेची गई है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी, वहीं अवैध शराब की खपत पर भी अंकुश लगेगा।

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