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Karnataka issued guidelines : कर्नाटक ने जारी की महाराष्ट्र के लोगों के लिए गाइडलाइन, कही ये बात

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Karnataka issued guidelines : कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से राज्य में अल्प प्रवास यानी दो या दो से अधिक दिन के लिए जो भी राज्य में आएगा उसको लेकर हाल ही में सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए है। बताया जा रहा है कि नए दिशानिर्देश महाराष्ट्र में उच्च कोविड-19 केसलोड को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

साथ ही इसको लेकर सरकार द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र से केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही राज्य में आने की अनुमति होगी। इसके अलावा बुखार, खांसी जुकाम, गले में दर्द, बुखार या सांस लेने में कठिनाई वाले किसी भी व्यक्ति को सीमा पर रोका जाएगा।

जानकारी के अनुसार, इस दौरान महाराष्ट्र के यात्रियों को भी अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता है। इसको लेकर कहा गया है कि यात्रियों को आगमन पर बुखार के लिए थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा और दोनों खुराक के लिए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना होगा।

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इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र से आने वालों को फेस मास्क पहनने और बेंगलुरु और कर्नाटक में अपने प्रवास के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन करने की आवश्यकता है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र ने सोमवार को 751 ताजा कोरोना वायरस सकारात्मक मामले और 15 मौतें दर्ज कीं, जिसमें संक्रमण की संख्या 66,18,347 और मौत का आंकड़ा 1,40,403 हो गया है।

रविवार की तुलना में यह संख्या कम थी जब राज्य में 892 संक्रमण और कोविड-19 के कारण 16 मौतें दर्ज की गईं। महाराष्ट्र का केस रिकवरी रेट अब 97.62 फीसदी है। मृत्यु दर 2.12 प्रतिशत है।

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