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Indore News: शहर की सुंदरता खराब करने पर 7 संस्थान के विरूद्ध FIR

Indore News: शहर की सुंदरता खराब करने पर 7 संस्थान के विरूद्ध FIR

इंदौर दिनांक 11 अक्टुबर 2021। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंग रंगाई पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है तथा लोगो व संस्थानो द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर, पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित स्थानो के अलावा अन्य स्थानो पर बैनर व पोस्टर लगाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

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आयुक्त सुश्री पाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सर्वजनिक शौचालय, शासकीय दीवारों, संकेतों को पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल एवं उनकी रिमूवल टीम को दिए गये है।

आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निगम रिमूवल विभाग के सुपरवाइजर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के विरुद्ध एफ आर आई आर दर्ज करने की कार्रवाई की गई जिसके तहत रिमूवल सुपरवाइजर श्री मुकेश खरे द्वारा थाना तुकोगंज लेन्टर्न चौराहे पर एमपीईबी की डीपी व पोल पर परि होम हेल्थ केयर आफिस जीएल 12 स्कीम नंबर 54 विजय नगर पर अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर बिना अनुमति के पोस्टर व बैनर लगाने पर परि होम हेल्थ केयर के विरुद्ध थाना तुकोगंज में एफ आई आर दर्ज कराई गई।

इसके साथ ही रिमूव्हल सुपरवाईजर श्री विनित कुमार तिवारी द्वारा इंदौर के वर्ल्ड कप चौराहा स्थित विद्युत पोल पर आयुष्मान डायग्नोस्टिक सेंटर पता 52 ए उद्योग नगर द्वारा शासकीय संपति पर बिना अनुमति के आयुष्मान डायग्नोस्टिक के विज्ञापन बोर्ड टांगने पर थाना तिलक नगर पर एफ आय आर दर्ज कराई गई। साथ ही रिमूव्हल सुपरवाईजर श्री विनित कुमार तिवारी द्वारा बीआरटीएस रोड के सामने क्लासिक कार बाजार भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर के शासकीय विद्युत पोल, डीपी पर बिना अनुमति के मातृ छाया इंडोरियस सर्विस 110 भगत ग्रह टॉवर 10/1 न्यु पलासिया, रक्षा अपार्टमेंट भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर कमरे व फलेट उपलब्ध का विज्ञापन व बोर्ड लगाने पर थाना भंवरकुआ में एफआईआर दर्ज कराई गई।

रिमूवल सुपरवाइजर श्री कृष्णा श्रीवास्तव ने स्पोर्ट स्पार्क पता- स्कीम नंबर 97/4 वीआयपी परस्पर नगर द्वारा ई 2336 सुदामानगर नंगर के सामने, आस्था किरन डीजल इंजन वर्कशॉप पता- 13 झोन हवा बंगला के सामने फ्रेण्डस क्लब जिम के पीछे द्वारा मकान नंबर 101 छत्रपति शिवाजी नगर एवं शिवाय एव्हरफ्रेश के सामने विदुर एकेडमी मकान नंबर 141 विदुर नगर द्वारा शासकीय संकेतक, विद्युत पोल पेंपलेट, बैनर व बोर्ड लगाने पर थाना द्वारकापुरी में संबंधितो के विरुद्ध बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर एफ आई आर दर्ज कराई गई।

उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल एवं रिमूवल अधिकारी श्री बबलू कल्याणे के निर्देशन में निगम रिमूवल टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों एवं संस्थानों के विज्ञापन और पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब व गंदा करते हुआ पाए जाने पर ऐसे विज्ञापन लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत थाना भंवरकुआं, थाना तुकोगंज, थाना तिलक नगर में 7 एफ आई आर दर्ज कराई जावेगी।

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