एक लाइसेंस दो जगह पर उर्वरक अवैध भण्डारण वालो के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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By Rishabh JogiPublished On: February 12, 2021

इंदौर 12 फरवरी, 2021: कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर 11 फरवरी, 2021 को कृषि विभाग के दल ने इंदौर के देवास नाका स्थित 253/2-ए मेसर्स इजीकेयर कंज्यूमर साल्युसन प्रायवेट लिमिटेड में छापामार कार्रवाई कर जांच की थी। इस दौरान पाया गया कि आरोपी शैलेन्दर पाटीदार द्वारा अवैधानिक रूप से प्रोम (फॉस्फोरस रिच और्गेनिक मेन्युअर) का अवैध भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा अन्य स्थान का उर्वरक लाईसेंस लेकर जिसमे मेसर्स प्लांट नंबर 56 एसआर कम्पाउंड देवास नाका लसुड़िया मोरी इंदौर का पता इंद्राज है इसमे अन्य कंपनियों के रैपर भी पाये गये।

उक्त घटना स्थल पर कृषि दल द्वारा जांच कर पंचनामा, जप्तीनामा एवं सुपुर्दगी बनाकर गोदाम को सील कर दिया गया है।
उर्वरक के अवैध भण्डारण के मामले में कलेक्टर सिंह के निर्देश पर उपसंचालक कृषि एस.एस. राजपूत द्वारा पुलिस थाना लसुड़िया में आरोपी शैलेन्दर पाटीदार पिता अनोखीलाल पाटीदार के विरूद्ध अपराध धारा 7 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।