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चुनाव आयोग ने कोरोनाकाल में मतदान के लिए जारी की गाइडलाइन्स

चुनाव आयोग ने कोरोनाकाल में मतदान के लिए जारी की गाइडलाइन्स

नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव सम्बंधित गाइडलाइन्स जारी की है। गाइडलाइन्स बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई है। गाइडलाइन्स के चलते अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। वही उम्मीदवार जमानत की राशि अब ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके साथ ही पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति अब गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना स्थिति पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

चुनाव आयोग की नै गाइडलाइन्स के अनुसार अब नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की इजाजत मिलेगी।
और मतगणना हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग डेस्क रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। वही चुनाव के चलते सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर भी विचार किया। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों तथा सिफारिशों पर विचार किया। आयोग ने बयान में कहा कि,”इन सभी पर विचार करने के बाद, आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।”

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