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दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पुनर्मूल्यांकन याचिका को किया खारिज, टैक्स से 520 करोड़ बचाए गए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पुनर्मूल्यांकन याचिका को किया खारिज, टैक्स से 520 करोड़ बचाए गए

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने लगातार तीन वर्षों यानी 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

कांग्रेस पार्टी की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कारवाही समय सीमा से बाध्य है,और आईटी विभाग द्वारा अधिकतम छह वर्षो का मूल्यांकन किया जा सकता है। हालाँकि, आयकर विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया है, कि कर प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और जो भी सामग्री बरामद की गयी है उसके अनुसार, पार्टी द्वारा कर से बचायी गयी आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर अधिकारियों द्वारा आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं की शुरुआत को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर करके कार्रवाई की।अधिवक्ता प्रसन्ना एस इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष लाए, जिन्होंने सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करने की अनुमति दी।

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