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Delhi Excise Policy: CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, 12 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy: CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, 12 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बुधवार को 12 जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत ने 22 अप्रैल को अदालत के आदेश के अनुसार एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ किए जा रहे चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोमवार (1 जुलाई) को हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके साथ ही अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया।

गौरतलब है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार (22 मार्च) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हुई, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था।

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