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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब NPS से UPS में कर सकेंगे स्विच, मिलेगी गारंटीड पेंशन, जानें क्या हैं नियम

NPS vs UPS

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी अपनी मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच कर सकते हैं।

लंबे समय से सरकारी कर्मचारी गारंटीड पेंशन की मांग कर रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही, सरकार ने NPS से UPS में स्विच करने का ऑप्शन भी उपलब्ध करा दिया है।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की एक नई पहल है, जिसमें कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो NPS में होने के कारण रिटायरमेंट के बाद पेंशन की अनिश्चितता को लेकर चिंतित थे। UPS में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान रहेगा, जिससे पेंशन सिस्टम अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद होगा।

NPS से UPS में स्विच कैसे करें?

अगर आप NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे –

एक बार माइग्रेशन के बाद वापसी संभव नहीं

अगर कोई सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर लेता है, तो वह दोबारा NPS में वापस नहीं जा सकेगा। यह एक वन-वे स्विच होगा।

क्या हैं UPS के फायदे?

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