CBTD ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया आगे

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: September 30, 2020

नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख को एक महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। वही, सीबीडीटी ने विलंबित और संशोधित आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की तारीख 20 सितंबर से बढ़ा कर 30 नवंबर कर दी है।

जिसके बाद इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को हुई समस्या को देखते हुए लिया गया है। पत्र के अनुसार, करदाताओं को कोविड-19 महामारी से हुई समस्याओं को देखते हुए सीबीडीटी ने यह तारीख आगे बढ़ाई है।

बता दे कि, इससे पहले मंगलवार को आयकर विभाग ने स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) प्रावधान के लागू होने को लेकर निर्देश जारी किये है। वही, 1 अक्टूबर को इसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर से माल और सेवाओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लेना है।

बता दे कि, 2020 में वित्त अधिनियम में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194-ओ जोड़ी गई है। ई-कॉमर्स आपरेटर को अधिकार दिया गया है कि एक अक्तूबर से उसके डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म के जरिये होने वाले माल या सेवा या दोनों के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा।