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क्या सांसद ओवैसी को ‘जय फिलिस्तीन’ नारे के लिए ठहराया जा सकता है अयोग्य ? क्या कहते हैं नियम?

क्या सांसद ओवैसी को 'जय फिलिस्तीन' नारे के लिए ठहराया जा सकता है अयोग्य ? क्या कहते हैं नियम?

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को हैदराबाद से सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने कहा है कि यह नारा, जिसे अब लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, ओवैसी को “विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने” के लिए संसद से अयोग्य ठहराए जाने का कारण बन सकता है।

‘हैदराबाद सीट से पांचवीं बार निर्वाचित’

हैदराबाद सीट से पांचवीं बार निर्वाचित हुए ओवैसी ने उर्दू में शपथ लेने के बाद अपने राज्य तेलंगाना और बी.आर. अंबेडकर की प्रशंसा करने के अलावा ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

नियमों की जांच करेंगे: रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें ओवैसी की फिलिस्तीन संबंधी टिप्पणी के बारे में कुछ सदस्यों से शिकायतें मिली हैं, उन्होंने कहा कि वे नियमों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा, “फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए किसी अन्य देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित है? हमें नियमों की जांच करनी होगी।”

‘BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा…’

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर संविधान के अनुच्छेद 102 का एक अंश और ओवैसी के नारे का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया। मालवीय ने कहा, “मौजूदा नियमों के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य, यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है।”

अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता के आधार निर्धारित करता है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने अपने कृत्य का बचाव किया। उन्होंने कहा, अन्य सदस्य भी अलग-अलग बातें कह रहे हैं… यह गलत कैसे है? मुझे संविधान का प्रावधान बताइए। आपको भी दूसरों की बातें सुननी चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे पढ़िए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र क्यों किया तो ओवैसी ने कहा, “वे उत्पीड़ित लोग हैं।”

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