कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके कुछ ही मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। सरेंडर के बाद राहुल गांधी के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। पिछली पांच सुनवाइयों में वह अनुपस्थित रहे, जिसके चलते अदालत ने उन्हें समन जारी किया। आज राहुल के वकील प्रांशु अग्रवाल ने उनकी पेशी से छूट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया।
जैसे ही कोर्ट गेट पर गाड़ियों का काफिला पहुँचा, पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की बहस भी हुई। कोर्ट की कार्यवाही के बाद राहुल गांधी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के निवास पर भी जा सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ये है पूरा मामला
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व महानिदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था शिकायत में आरोप लगाया गया कि 16 दिसंबर 2022 को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल ने भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का हवाला देते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों की पिटाई कर रहे हैं।
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