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गुजरात हाईकोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, तुरंत सरेंडर करने का आदेश

गुजरात हाईकोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका, खारिज हुई जमानत याचिका, तुरंत सरेंडर करने का आदेश

अहमदाबाद। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। शनिवार को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें ‘तुरंत आत्मसमर्पण’ करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की अदालत ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जाने के आदेश पर रोक लगाने के उनके वकील के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

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गुजरात पुलिस ने पिछले साल जून में तीस्ता सीतलवाड़ पर केस दर्ज किया था। उनके ऊपर आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए उन्होंने फर्जी सबूत गढ़े थे। तीस्ता पर निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए षड़यंत्र करने और फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप हैं। तीस्ता को पिछले साल 25 जून को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और इसके बाद 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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