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NGT का बड़ा फैसला- दिल्‍ली-NCR में 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर बैन

NGT का बड़ा फैसला- दिल्‍ली-NCR में 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर बैन

नई दिल्‍ली : कोरोना महामारी के चलते इस साल दीपावली की रौनक फींकी दिखाई दे रही  है इस बीच NGT ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर  तक पटाखा बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके साथ ही NGT ने अन्‍य राज्‍यों के लिए भी अहम व्‍यवस्‍था दी है.

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नवंबर में जिन शहरों में एक्‍यूआई खराब या बहुत खराब की श्रेणी में होगा, वहां पटाखा छोड़ने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जिन शहरों में एक्‍यूआई ‘मॉडरेट’ है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकते हैं.

इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्‍या के मौके पर सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखा जलाने की इजाज होगी. बता दें कि आतिशबाजी पर NGT के इस फैसले का दीर्घकालीन प्रभाव होगा. वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ट्रिब्‍यूनल का यह फैसला बेहद महत्‍वपूर्ण है.

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