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भूमाफिया मद्दा उर्फ दिलीप सिसौदिया की जमानत याचिका हुई ख़ारिज – हाईकोर्ट ने कहा, हो सकता है फरार

भूमाफिया मद्दा उर्फ दिलीप सिसौदिया की जमानत याचिका हुई ख़ारिज - हाईकोर्ट ने कहा, हो सकता है फरार

भूमाफिया मद्दा उर्फ दिलीप सिसौदिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वह तीन अप्रैल 2023 से कल्पतरू सोसायटी के 4.89 करोड़ के जमीन घोटाले में जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में तीन आरोपी पहले से ही फरार है, ऐसे में यदि आरोपी (मद्दा) को जमानत दी जाती है तो आशंका है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या फिर भगौड़ा (फरार) हो सकता है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है

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