मतदान को देखते हुए इंदौर में मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध, कलेक्टर द्वारा ड्राय डे घोषित

Shivani Rathore
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इंदौर 11 मई, 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने 13 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में मतदान समाप्ति तक ड्राय डे घोषित किया है। इस दौरान मदिरा के क्रय/विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश लागू हो गया है।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये 11 मई 2024 की शाम 06 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये” सम्पूर्ण इंदौर जिलें में “शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया गया है। शुष्क अवधि/दिवस में इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाईन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (RWS-1), आहारगृह यथा एफ. एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल.-6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफ.एल.-9 क तथा देशी / विदेशी मद्य भण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये है। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट / सर्विंग पाईंट आदि में उक्त अवधि/दिनांकों में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।