33 प्रकरण दर्ज कर 2.93 लाख रुपये की 443 लीटर मदिरा, 1635 लीटर महुआ लहान तथा 01 दोपहिया वाहन जप्त
एक प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दर्ज कर आरोपियों को भेजा जेल
एक प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दर्ज कर आरोपियों को भेजा जेल
इंदौर 12 अप्रैल, 2024। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में इंदौर आबकारी द्वारा कड़ी कार्यवाहियां जारी है। इसी कड़ी में जिले में 11 अप्रैल को कार्यवाही करते हुए जिले के समस्त वृत्तों में 33 प्रकरण दर्ज कर 2.93 लाख रुपये की 443 लीटर मदिरा, 1635 लीटर महुआ लहान तथा एक दोपहिया वाहन जप्त किया गया।
महत्वपूर्ण कार्यवाही
सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आर सी डाबर व श्री आर. एस. पचौरी के नेतृत्व में 11 अप्रैल को वृत महू अ ,महू ब, राजमोहल्ला ,आंतरिक 2 व सांवेर के बल द्वारा महू के हसलपुर , पत्थरनाला, जोशीगुराड़िया आदि क्षेत्रों में दबिश देकर झाड़ियों एवं गड्ढों में प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर छिपा कर रखी कच्ची हाथभट्टी मदिरा एवं महुआ लाहन जप्त किया गया, जिसमें 142 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं 1050 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त की गई।
ग्राम गोकाल्या कुंड में रेखा पति राकेश के कब्जे से 53.28 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा बरामद कर जप्त की जाकर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क,34(2)का प्रकरण कायम कर आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। उक्त कार्रवाई आबकारी उप निरीक्षक भगवान दास अहिरवार एवं अमरसिंह बघेल द्वारा की गई। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक श्रीमति प्रियंका शर्मा, लक्ष्मीकांत रामटेके और आशीष जैन का विशेष योगदान रहा। आबकारी विभाग द्वारा लगातार रात्रि गश्त, बारों पर सघन निगरानी, रोड चेकिंग कर अवैध मदिरा के विरुद्ध तथा नियमो का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।