इन्दौर : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायी उत्थान हेतु दिये जा रहे 10 हजार ऋण सहायता राशि के संबंध में नेहरू पार्क में समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, उपायुक्त नरेन्द्र शर्मा व अन्य उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में आयुक्त पाल द्वारा निर्देश दिये गये कि शहरी क्षेत्र में 33 श्रेणी जिनमें बास का सामन व टोकनी, नाई, सौन्दर्यी प्रसाधन, झाडु, चिनी मिटटी के बर्तन, मिटटी के बर्तन, मोची, साज-सज्जा, धोबी, फास्ट फुड, फूल एवं फूल मालाऐ, खाद्य, फुट वियर, फल, गारमेंटस, किराना, हस्त शिल्प, आईसक्रीम, जूस कोल्ड डिंक्स, कबाडी वाला, ताला चाबी, बेल्ट पर्स टोपी चश्मा, लोहार, मांस या मछली बेचने वाले, पान वाला, पुजा सामग्री, पंक्चर रिपेयर, जुते-चप्पल, छोटे व सजावटी पौधे, स्टेशनरी, चाय की दुकान, खिलौने बेचने वाला, सब्जी विके्रता व अन्य संबंधित व्यवसाय करने वाले नागरिक भी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायी उत्थान हेतु दिये जा रहे 10 हजार ऋण सहायता राशि हेतु आवेदन कर सकते है। इन्हे भी पात्रता अनुसार रूपये 10 हजार का लोन उपलब्ध कराया जावेगा।
विदित हो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियो (स्ट्रीट वेंडर) को कार्यशील पूंजी के रूप में बैंको के माध्यम से 10 हजार रूपये का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके ब्याज की राशि भारत सरकार व मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी। इस योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 33 श्रेणी में पथ पर व्यवसाय करने वाले हितग्राहियो को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिये निकाय द्वारा निरंतर सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से वंछित नही रहे।
आयुक्त पाल द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रत्येक झोनल कार्यालय से कम से कम 100 हितग्राहियो को बैंक में लोन हेतु प्रकरण भिजवाना है। इस अनुसार प्रत्येक वार्डवार लगभग 25 आवेदन प्रतिदिन के मान से लक्ष्य रहेगा। इसी के साथ ही उपरोक्त योजना अंतर्गत 20 हजार नवीन आवेदन भी लिये जाना है। जिस अनुसार कम से कम प्रत्येक झोन को 1 हजार नये आवेदन प्राप्त किये जाना है। कोई भी आवेदक को कठिनाई नही हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। यदि कम्प्युटर ऑपरेटर या अन्य स्टाफ द्वारा आवेदको को परेशान करने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही लक्ष्यानुसार पात्र हितग्राहियो को लोन वितरित हो सके, इसकी पूर्ण रूप से आप सभी का उत्तरदायित्व रहेगा। जो लक्ष्य के अनुसार कार्य नही करेगा, उसके विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की जावेगी।