इंदौर : ज़िले में अब 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अब मदिरा नहीं ख़रीद सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को नियमानुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 के प्रावधानों एवं निर्देशों का पालन किया जाना प्रावधानित है। वर्तमान समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर जिले के देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों एवं वर्ष 2020-21 हेतु मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाइन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट) के अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-38 में वर्णित अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरूद्ध कार्यों को न करने हेतु आदेशित किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-23 के प्रावधानानुसार जिसकी आयु प्रगट रूप से 21 वर्ष से कम है, ऐसे व्यक्ति को मदिरा का विक्रय या परिदान नहीं किया जायेगा। पूर्व से मत्त या मदोन्मत्त व्यक्ति को मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-22 के प्रावधानानुसार 21 वर्ष से कम आयु के स्त्री या पुरुष को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। अनुज्ञप्त परिसर में मत्त होना, मदोन्मत्त होना, विच्छृंखलता का आचरण करना, नृत्य, गायन, संगीत, वादन या द्यूत क्रीड़ा अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों का नियमानुसार पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।