सोमवार को केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 28 दिन के बाद कभी भी कोवीशील्ड की दूसरी डोज ले सकेंगे. बता दें कि इससे पहले यह नियम 84 दिन यानी (12- 16 हफ्ते) का था. देश में रहने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा.
केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोवीशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र अनिवार्य होगा. ये सुविधा 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं. विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही ये विशेष व्यवस्था CoWIN प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी.
वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक जिले में कोवीशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें. ये अधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पहली खुराक की तारीख के बाद 28 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है। साथ ही ये अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित लोगों की यात्रा के उद्देश्य की वास्तविकता भी जांचेंगे.