टीडीआर के संदर्भ में हुई अहम बैठक, म.प्र. हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम के अंतर्गत समिति का किया गठन

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मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के अंतर्गत प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित करने संबंधी कार्यवाही तथा इस पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव तैयार / परीक्षण करने हेतु संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज ऑनलाइन गुगल मीट के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेशानुसार उक्त समिति गठित की गई है। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, आयुक्त नगर निगम प्रतिभा पाल, संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एस.के. मुदगल, अपर आयुक्त नगर निगम सिद्धार्थ जैन व हाउसिंग बोर्ड के यशवंत दोहरे उपस्थित थे।

बैठक में समिति के संयोजक के द्वारा म.प्र. हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के संबंध में समिति को अवगत कराया गया तथा इन्दौर निवेश क्षेत्र हेतु प्राप्ति क्षेत्र घोषित किये जाने बाबद पूर्व में संचालनालय भोपाल को प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया गया। समिति द्वारा इन्दौर नगर के विकास को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासन की मंशा अनुसार टी.डी.आर. नियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु प्रस्तावों पर विचार किया गया ताकि स्टेक होल्डर्स / रियल स्टेट / आम नागरिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।

समिति द्वारा टीडीआर के प्राप्ति क्षेत्र के संबंध में 2 विकल्पों पर, जिसमें प्रथम विकल्प पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव जिसमें इन्दौर विकास योजना 2021 के 30 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्गों के दोनों और मार्गों की चौड़ाई के दुगने क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र प्रस्तावित करने तथा द्वितीय विकल्प में नगर निगम सीमा के संपूर्ण क्षेत्र पर प्राप्ति क्षेत्र का प्रस्ताव पर विचार किया गया। समिति द्वारा विचार किया गया कि टी.डी.आर. के प्राप्ति क्षेत्र को नगर में कुछ स्थानों पर प्रस्तावित ना करते हुए नगर निगम सीमा के संपूर्ण क्षेत्र पर प्राप्ति क्षेत्र का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये, ताकि उत्पादन क्षेत्र में दिये जाने वाले टी.डी.आर. प्रमाण पत्र धारक को अधिक विकल्प प्राप्त हो सके। इससे टी.डी.आर. प्रमाण पत्र धारक को उसके प्रमाण पत्र का प्रभावी लाभ प्राप्त हो सकेगा। आयुक्त नगर पालिक निगम के द्वारा इस संबंध में सहमति दी गई।

समिति द्वारा यह भी विचार किया गया कि. टी.डी.आर का प्रभावी रूप से उपयोग तब ही हो पायेगा, जब इस हेतु विकास नियमन में ग्राउण्ड कवरेज को बढ़ाया जाये तथा एफ.ए.आर. एवं अन्य प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया जाये ताकि पूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार के नियमन हो जिससे किसी प्रकार की विसंगति ना रहे। उपरोक्त प्रस्ताव से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि छोटे भूखण्डों से बड़े भूखण्डों तक तथा सभी प्रकार के भूमि उपयोग जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक, पीएसपी इत्यादि में टी.डी.आर का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। बैठक में संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र आयुक्त संचालनालय भोपाल को प्रेषित किया जाये। उन्होंने कहा कि टीडीआर के संदर्भ में नियम सरलीकृत होने चाहिए, जिससे आम आदमी भी सहुलियत से इनका फ़ायदा ले सकें। उन्होंने कहा कि आम आदमी सहजता से अपना घर बना सके इस पर विशेष फ़ोकस रहना चाहिए।