सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के संबंध में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टॉरल बॉन्ड के ज़रिये मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना होगा. इतना ही नही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि को 31 मार्च तक इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल सार्वजनिक करें.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का अधिकार है. यह सूचना के अधिकार आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करता है. पार्टियों के पास चंदा कहां से आया अब बताना होगा. कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया. आपको बता दें मोदी सरकार ने चुनाव में कालेधन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बांड लायी थी . जहां सरकार के इस कार्यक्रम के खिलाफ एडीआर ने कोर्ट में अपील की थी, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया.