सैकड़ों अभिभाषकों ने ग्रहण की इंदौर अभीभाषक संघ की अस्थाई सदस्यता

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इन्दौर: इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया है कि सैकड़ों अभिभाषकों ने इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर की अस्थाई सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन बाॅर कौंसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण का परीक्षा परिणाम/रिजल्ट या परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा उत्तीर्ण अभिभाषकों को भेजी गई मूल सनद, परिचय पत्र, अधिवक्ता कल्याण योजना का प्रमाण पत्र,बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी विधि व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र आदि की फोटो कॉपी सहित निर्धारित प्रारूप में अपनी इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर की अस्थाई सदस्यता को नियमित/स्थाई सदस्यता में परिवर्तित करवाने के कोई आवेदन पत्र संघ कार्यालय में जमा नहीं करवाया है।इस कारण उनके नाम आज भी संघ के अस्थाई सदस्यों के खाते में दर्ज है।

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के चुनाव और अभिभाषक संघों के चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार केवल अपनी सनद का वेरीफिकेशन करवाने वाले अभिभाषकों को ही प्राप्त रहेगा। सनद वैरीफिकेशन करवाने वाले अभिभाषक ने यदि यदि विधि स्नातक की उपाधि वर्ष 2010 या उसके पश्चात उत्तीर्ण की है तो उन्हें बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए और मध्य प्रदेश राज्य परिषद जबलपुर से मूल सनद प्राप्त करने के लिए बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण करना जरूरी है। अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण अभिभाषकों को ही अभिभाषक संघ के चुनाव में मतदान करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त रहेगा।

गौरतलब है कि अस्थाई सदस्यता ग्रहण करने वाले अभिभाषकगण जब तक निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संघ कार्यालय में जमा नहीं करवायेंगे तब तक उनका नाम संघ के अस्थाई सदस्यों के खाते में ही दर्ज रहेगा और अपनी सनद का वैरीफिकेशन करवाने के बावजूद वो संघ के चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रह जायेंगे।

इसलिए गोपाल कचोलिया ने इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के सभी अस्थाई सदस्यों से अनुरोध किया है कि जिन सदस्यों ने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो परीक्षा परिणाम की फोटो कॉपी या मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा जारी मूल सनद, परिचय पत्र, अधिवक्ता कल्याण योजना के प्रमाण पत्र और बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा जारी विधि व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी सहित निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र संघ कार्यालय में जमा करवा कर अपना नाम संघ के अस्थाई सदस्यों के खाते से संघ के नियमित / स्थाई के खातों में दर्ज करवा लें। ताकि भविष्य में वे अपने किसी भी अधिकार से वंचित ना हो। निर्धारित प्रारूप संघ कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध है।