गृह मंत्रालय ने यासीन मलिक की JKLF-Y पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाया, आतंकवादी गतिविधियों का है आरोप

Meghraj
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गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को कट्टर विरोधी कानून के तहत नेता यासीन मोहम्मद के जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF-Y) पर प्रतिबंध बढ़ा दिया क्योंकि उनका मानना ​​है कि संगठन भारत विरोधी गुट का प्रचार कर रहा है। JKLF-Y को पहले 22 मार्च, 2019 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए के तहत एक गैरकानूनी संघठन घोषित किया गया था।

‘आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा’

यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मई 2022 में उन्हें हवाला सहित विभिन्न अवैध कार्यों के माध्यम से घरेलू और विदेश में धन जुटाने, प्राप्त करने और इकट्ठा करने, जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने और कश्मीर घाटी में पथराव करके व्यवधान पैदा करने की साजिश रचने के लिए सजा सुनाई गई थी।

‘भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे’

सुरक्षा बल, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जला रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। शुक्रवार देर शाम MHA द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्र सरकार की राय है कि यदि जेकेएलएफ-वाई की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया, तो वह अपनी आक्रोश गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर लेगी।