Unlock-1 को लेकर गृह विभाग की एडवाइजरी जारी

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भोपाल : देशभर में फैली कोरोना महामारी को हराने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए लॉक डाउन व कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो राहत देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दे कि 1 जून से खुलने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। आइयें जानते है इस एडवाइजरी के तहत   क्या-क्या रहेगा चालू और क्या क्या रहेगा बंद..

-जिले के कलेक्टर लेंगे निर्णय।

-राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी।

-साथ ही थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द।

-स्कूल, कॉलेज भी बन्द रहेंगे और क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी।

-धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति।

-शादी समाहरोह में 20 लोगों स्व ज्यादा की नही होगी अनुमति।

-अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल।

-हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।

-प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन जॉन में।

-परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू।

-ऑटो और टैक्सी में नही बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा।