शहरी क्षेत्र के आवासीय आबादी भूमि के पात्र धारकों को दिए जाएंगे धारण अधिकार पत्र

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कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में नगरीय क्षेत्र के आवासीय आबादी भूमि के पात्रधारकों को भूमि स्वामी अधिकार (धारण अधिकार) पत्र प्रदान करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है।

इसी तारतम्य में एसडीएम श्री अंशुल खरे द्वारा बताया गया है कि इंदौर जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के आबादी भूमि के पात्र धारकों को पट्टा यानी भूमि स्वामी अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए पात्र व्यक्ति आरसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे भू-भाग जो नगरीय निकाय के गठन अथवा विस्तारण के समय किसी ग्राम की आबादी का भाग रहा है, ऐसे भू-भाग में यथास्थिति निकाय के गठन या विस्तारण की दिनांक या उसके पूर्व के अधिभोगी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 246 के प्रावधानों के अनुसार उनके अधिभोग के गृहस्थल के भूमिस्वामी हैं।

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अतएव ऐसे अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी अथवा उत्तरवर्ती अंतरिती यदि अपने आवेदन के साथ यदि इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वे उक्त प्रावधान अनुसार भूमिस्वामी रहे हैं, तो जांच अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय के गठन/विस्तारण की अधिसूचना के संदर्भ में परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नाधीन भूखंड वास्तव में नगरीय निकाय के गठन/विस्तारण में सम्मिलित ऐसे भू-भाग का हिस्सा है जो सम्मिलित होने वाले किसी ग्राम की आबादी के रूप में दर्ज था। तदुपरान्त ही ऐसे अधिभोगी को अधिभोग के समस्त भूखंड के भूमि स्वामी अधिकार पत्र देय होगा।

उन्होंने बताया कि इंदौर जिले के रेलवे लाईन, रानी सराय, एमजी रोड, मल्हारगंज, छावनी, न्यू पलासिया, पारसी मोहल्ला, पटेल ब्रिज, लालबाग, चंपा बाग, रानीपुरा, बड़ी ग्वालटोली, रीगल टाकीज आदि स्थानों के कुछ क्षेत्र आबादी भूमि की श्रेणी में आते हैं। यहां वर्ष 1959 या उससे पहले से निवास कर रहे पात्र व्यक्ति धारण अधिकार पत्र के लिये आरसीएमएस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त समस्त कार्रवाई हेतु कलेक्टर श्री मनीष सिंह प्राधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा जाँच उपरान्त स्वीकृति देने के पश्चात ही धारण अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।