Himachal : कांग्रेस के बागी विधायकों को SC से नही मिली राहत, अदालत ने अयोग्यता के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

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हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को  विधानसभा अध्यक्ष के छह कांग्रेस बागियों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने राज्य में हाल के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा।

कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर फैसला आने तक बागी एचपी कांग्रेस विधायकों को वोट देने या विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, छह रिक्त सीटों पर उपचुनाव के सवाल पर, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए चुनावों पर याचिका लंबित रहने के दौरान रोक लगा दी जाएगी।

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागी विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो – को व्हिप की अवहेलना करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कटौती प्रस्ताव और बजट के दौरान प्रदेश सरकार. बागियों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन की प्रभावी ताकत 68 से घटकर 62 हो गई है, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है।