हिमाचल प्रदेश सस्ती हुई शराब, अब पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर कर सकेंगे खरीदी

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आज यानी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई. नई नीति के अनुसार, भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे. लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतरजिला और जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति दी गई.

शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा दी गई है. पहले रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे. पहले यह कोटा 30 प्रतिशत था. इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की योजना है.