हाई कोर्ट का पारिवारिक पेंशन पर बड़ा फैसला, 6% ब्याज के साथ होगा एरियर का भुगतान, मिलेगा लाभ

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Family Pension : हाईकोर्ट ने परिवारिक पेंशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। जिसका लाभ कर्मचारियों को को मिलने वाला है। हाईकोर्ट ने परिवारिक पेंशन के भुगतान को लेकर नए आदेश जारी किए है।

मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने आश्रित अवयस्क पुत्री को पारिवारिक पेंशन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में अवयस्क पुत्री को 6% ब्याज के साथ एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि याचिकाकर्ता अलका रैकवार मां सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग में रसोईया के पद पर कार्यरत थी सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न्याय मूर्ति सुजय पाल ने याचिकाकर्ता अलका रैकवार को देखते हुए इस स्थिति के समक्ष मामले की सुनवाई की थी। इसके दौरान याचिकाकर्ता अलका रैकवार की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे द्वारा पक्ष रखा गया था।

हाईकोर्ट के मामले को समझते हुए इस स्थिति के समक्ष मामले की सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के साथ ही 6% ब्याज और एरियर का भुगतान किया जायेगा। जल्द ही इस स्किम का उन्हें लाभ दिया जाएगा।