MP : ओबीसी /एस सी /एसटी एकता मंच ने स्पेशल बैच गठित किया जाने का आवेदन पर 13/3/23 को सुनवाई करेगी हाईकोर्ट

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जबलपुर  : ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी 65 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस शील नागु एवं जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई कोर्ट के संज्ञान मे इस तथ्य को लाया गया की पूर्ब मे भी मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 30/3/2003 को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया था, जिसे हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने दिनांक 13/10/2023 को निरस्त कर दिया गया था ! उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है इस कोर्ट को अवगत कराया जाए !

ज्ञातवय हो की उक्त आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने न तो रिट अपील की है न ही सुप्रीम कोर्ट मे कोई कार्यवाही क्युकि उक्त आरक्षण तत्कालीन सरकार ने चुनाव के ठीक पूर्व दिनांक 30/6/2003 को नोटिफिकेशन जारी करके लागु किया गया था ! 2003 के चुनाव बाद प्रदेश मे सत्ता परिवर्तन होने के कारण हाईकोर्ट मे उक्त नोटिफिकेशन को चुनौती देने बाली याचिका क्रमांक 2798/2003 मे सरकार की ओर से विधिवत डिफेंड नहीं किया गया !

उक्त याचिका मे शासन की ओर से एक पेनल अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई! हाईकोर्ट ने उक्त याचिका क्रमांक 2798/2003 को हाईकोर्ट ने दिनांक 13/10/2014 को याचिका एलाऊ करके सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30/6/2003 को निरस्त कर दिया गया ! सरकार को उक्त आदेश के विरुद्ध रिट अपील करना चाहिए थी जो नहीं की गई तब अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गईं जो अभी विचाराधीन है !

हाईकोर्ट द्वारा उक्त प्रकृनो की आज दिनांक 17/2/23 को सुनवाई करते हुए उक्त तथ्य को गंभीरता से लिया गया तथा राज्य शासन को हाईकोर्ट ने कहा की उक्त याचिका क्रमांक क्रमांक का रिकार्ड तथा आदेश अगली सुनवाई को दाखिल किया जाए ! आज सुनवाई के दौरान ओबीसी याचिका कर्ताओ की ओर से प्रकारणों की सुनवाई हेतु विशेष बैच के गठन हेतु दाखिल आवेदन पर विस्तृत सुनवाई हेतु कोर्ट मे 13/3/23 नियत की गई है ! उक्त आवेदन ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की ओर से प्रकरणों में स्पेशल बेंच गठित किए जाने का आवेदन दाखिल किया गया है !

शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट आशीष बर्नार्ड तथा ओबीसी का पक्ष रखने हेतु नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह द्वारा पैरवी की गई तथा ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर लगभग 26 याचिकाओं में उदय कुमार साहू, आर. ज़ी. वर्मा, रामभजन लोधी, ओमप्रकाश पटेल, रूपसिंह मरावी, अंजनी कुमार कोरी, दीपचंद कोरी द्वारा पक्ष रखा गया! इंदौर संभाग के पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नीरज राठौर एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष  के. पी. कुर्मवंशी ने कहा की हम ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण लेकर रहेंगे.

Source : PR