भोपाल : पीएससी परीक्षा 2023 के अभ्यार्थियों के लिए खुशखबरी वाली खबर आई है। दरअसल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पीएससी-2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों को गलत मानते हुए उन्हें रद्द करने का आदेश दिया है। इन प्रश्नों में से एक “प्रेस की स्वतंत्रता” से संबंधित था, जबकि दूसरा “कबड्डी संघ का मुख्यालय” के बारे में था।
प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न को हाई कोर्ट ने गलत माना और इसे रद्द करने का निर्देश दिया। इस प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। कबड्डी संघ के मुख्यालय के बारे में पूछे गए प्रश्न में पीएससी द्वारा दिया गया उत्तर “दिल्ली” गलत पाया गया। हाई कोर्ट ने इसका सही उत्तर “जयपुर” बताया और जिन्होंने जयपुर का उत्तर दिया था, उन्हें भी उसके अंक मिलेंगे।
इन फैसलों का प्रभाव:
इन फैसलों से उन उम्मीदवारों को फायदा होगा, जिन्होंने इन प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी और याचिका दायर की थी। इन उम्मीदवारों का रिजल्ट अब हाई कोर्ट के इस फैसले के आधार पर तैयार किया जाएगा। राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट 30 जून से पहले जारी की जाएगी। यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पीएससी-2023 की परीक्षा में शामिल हुए थे।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि पीएससी-प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर आपत्ति पेश की गई थी। इसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ में दायर की गई थीं। भोपाल के अभ्यर्थी आनंद यादव ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गये तीन विवादित प्रश्नों को चुनौती दी थी।
फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा सवाल, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर से जुड़े सवालों पर आपत्ति पेश की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि चूंकि यह जनहित याचिका नहीं है, इसलिए उन्हीं उम्मीदवारों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने आपत्ति पेश की है और याचिका दायर की है। एकलपीठ ने सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त आदेष जारी किये।