कोरोना काल में बदला बाइक पर बैठने का तरीका

Akanksha
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new guidelines for two wheeler

 

नई दिल्ली: कोरोना काल में जीने का तरीका कई हद तक बदल गया है। अब लोग घरों से बहार निकलने से पहले कई नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार भी लगातार यातायात सुरक्षा को बेहतर करने पर काम कर रही है। इसी के तहत यातायात के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है।

हाल ही में मंत्रालय ने बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक़ बाइक के पिछले पहिये के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।

परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी. मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा।

हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।

इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।