Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज

Suruchi
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वाराणसी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें इस मामले में हाइकोर्ट ने 1991 के मुकदमें के ट्रायल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 6 माह में मुकदमे का जल्द निर्णय करें।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ASI को मस्जिद का सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण जरूरी है, तो कोर्ट ASI को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है।’ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने ये फैसला सुनाया है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की सभी याचिकाएं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं है।