काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए पूजा रुकवाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ‘व्यास जी के तहखाने’ (मस्जिद का दक्षिणी तहखाना) के अंदर ‘पूजा’ की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है। बता दें, उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि 31 जनवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष व्यास तेहखाने में पूजा पाठ कर सकतें है। उस आदेश के खिलाफ यहां अपील की थी जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दी गई थी।