गुरमीत राम रहीम फिर आया जेल से बाहर, 21 दिन की मिली फरलो, पहले मिली थी पैरोल

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सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह को फिर से 21 दिन की छुट्टी दे दी गई है. इस साल यह दूसरी बार होगा जब उन्हें जेल की सजा से राहत दी गई है। जब तक वह जेल से बाहर रहेगा, बलात्कार का दोषी बाबा उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में अपने डेरा आश्रम में रहेगा।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिंह की अस्थायी रिहाई के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा किए जाने के कुछ दिनों बाद सिरसा मुख्यालय वाले डेरा संप्रदाय प्रमुख को अस्थायी रिहाई की अनुमति दी गई थी। 9 अगस्त को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्थायी रिहाई के लिए उनकी याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी “मनमानी या पक्षपात” के निर्णय लिया जाना चाहिए।

गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने जून में 21 दिनों की रिहाई की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। इस साल फरवरी में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि उसकी अनुमति के बिना उसे आगे पैरोल न दी जाए। ऐसा तब हुआ जब उन्हें 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है. वह हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं।

वह 2017 से जेल में हैं
डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था। मई में, उच्च न्यायालय ने 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में सिंह और चार अन्य को मामले में “दागदार और अस्पष्ट” जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया। डेरा प्रमुख के जेल में रहने के कारण कई बार उसे फरलो की सजा मिल चुकी है।