Gujarat: सड़क किनारे नॉनवेज की दुकानों पर प्रतिबंध

Akanksha
Updated on:

राजकोट (Rajkot) म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद अब वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दिया। दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से ये भी कहा गया कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ ही इसका सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

दो शहरों में नॉनवेज और अंडे की खुले में बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद ये मसला अब सियासी मोड़ ले रहा है। आपको बता दें कि, गुजरात के कानून मंत्री ने राजकोट और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले की सराहना की है। गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने खुले में मांसाहार की ब्रिकी पर प्रतिबंध को लेकर कहा है कि स्ट्रीट फूड बनाने से राहगीरों को परेशानी होती है। इससे उठने वाले धुएं और मसाले के कारण आंखों में जलन होती है।

ALSO READ: नाबालिग को मिला न्याय, पूर्व मंत्री समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद

उन्होंने कहा कि फुटपाथ राहगीरों के लिए है। उसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। फुटपाथ पर दुकान लगाना अपने आप में एक प्रकार से जमीन का अतिक्रमण है। वेज-नॉनवेज किसी भी तरह का स्ट्रीट फूड बनाने वालों के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। उससे उठने वाले धुएं और मसाले के कारण आंखों में जलन होती है।