इंदौर 13 अगस्त,2020
इन्दौर जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुये धार्मिक कार्य/त्यौहार के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने धारा-144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी।
राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों के मद्देनजर उक्त आदेश जारी किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
धार्मिक कार्य /त्यौहार आयोजन के संबंध में:-
सम्पूर्ण इन्दौर जिले में कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी । सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिये आदि की स्थापना नहीं की जा सकेगी । नागरिकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना आदि करेंगे ।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संबंध में :-
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजित निजी कार्यक्रमों में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, अर्थात 15 अगस्त को निजी तौर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में अधिक से अधिक 05 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे । राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रातः 09.00 बजे के पूर्व शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित किए जाएगें। तत्पश्चात प्रातः 09.00 बजे मुख्यमंत्री मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे एवं प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उक्त संबोधन को समस्त जिलों में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुना जाएगा।
जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा एवं सलामी दी जाएगी एवं राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा । कलेक्टर कार्यालय के हॉल में मुख्यमंत्री के संबोधन सुनने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।
जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। पंचायत कार्यालय में सरपंच/प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ऐसे जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत जहां निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासनिक समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहां निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत हैं) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम प्रातः 08.45 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम संबोधन को सुना एवं देखा जा सके। सभी शासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए । प्रातः 08.00 बजे अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की सीमित संख्या में कार्यालय भवन पर कार्यालय प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा तथा इस अवसर पर राष्ट्रगान होगा । जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायें। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जन सामान्य एवं स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। स्वतंत्रता दिवस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर हेंड सेनेटाईजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वतंत्रता दिवस-2020 के अवसर पर मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर दिनांक 14 एवं 15 अगस्त, 2020 की रात में प्रकाश व्यवस्था की जाए।
कोराना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित जारी सभी दिशा निर्देशों एवं राज्य शासन व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा । उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।