दुर्गा उत्सव के लिए जारी की गई गाइडलाइन, POP की मूर्ति मिली तो होगी जब्त

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भोपाल : नवरात्रि के दुर्गा उत्सव को लेकर हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की गई है। बताया जा रहा है कि शहर में किसी भी प्रकार की रैली, चल समारोह नहीं होगा। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बताया गया है कि अगर नवरात्रि में POP की मूर्ति मिली तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए सिर्फ मिट्‌टी की मूर्तियां बनाने की अनुमति रहेगी।

पंडाल का आकार अधिकतम 30×45 फीट निर्धारित रखी गई है। किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजन करने पर भी अभी रोक है। ऐसे में सिर्फ मूर्ति स्थापित करने और पूजा अर्चना करने की अनुमति रहेगी। सोशल डिस्टेनसिंग का पालन कराना आयोजकों होगा। गणेशउत्सव में लागू गाइडलाइन का ही पालन दुर्गाउत्सव में करना होगा।

गरबे को लेकर राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन ने नही किये फिलहाल कोई आदेश जारी। इंदौर में स्थानीय स्तर पर गरबे की प्रैक्टिस पर भी रोक लगाने के थाना प्रभारियों को निर्देश। एडीएम पवन जैन ने गरबा प्रैक्टिस पर रोक लगाने के दिए निर्देश। राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद होंगे गरबे व नवरात्रि के आयोजन को लेकर होंगे आदेश जारी।

एडीएम जैन ने गरबा आयोजन के संबंध में दी महत्वपूर्ण जानकारी –

एडीएम पवन जैन द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा गरबा आयोजन के विषय पर कोई गाइड लाइन जारी नहीं की गयी है और इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा भी कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये है। ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों पर अनाधिकृत और नियम विरुद्ध रूप से गरबे की प्रैक्टिस अथवा डांस के रूप में तैयारियां शुरू की जाने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई है।

जिसको दृष्टिगत रखते हुये सभी थाना प्रभारियों को नियम उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये गये है। अपर कलेक्टर जैन द्वारा शहर के सभी गणमान्य नागरिकों एवं गरबा संचालकों से अपील की गई है कि शासन द्वारा गरबा आयोजन के विषय में आगामी आदेश जारी किए जाने तक एवं जिला प्रशासन द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त ना होने पर जिले में गरबा महोत्सव आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।