GST on Products : शादियों के सीजन में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, महंगे रेडीमेड कपड़ों पर लगेगा 28% GST, लग्जरी आइटम्स में हो सकते हैं शामिल

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GST on Products

GST on Products : देश में शादियों का सीजन चल रहा है, और अब केंद्र सरकार से एक अहम खबर सामने आ रही है। 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों पर लगने वाले GST की दर को बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अपनी शादी के लिए कपड़े खरीदने की योजना बना रहे हैं, खासकर जो दिसंबर के बाद शादी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक शादी के कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जीएसटी में बढ़ोतरी से कपड़े महंगे हो सकते हैं।

रेडीमेड कपड़ों पर वर्तमान GST स्लैब

फिलहाल, रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी चार स्लैब में वसूला जाता है, जिसमें 5 से 28 फीसदी तक टैक्स लिया जाता है। वर्तमान में जीएसटी की दरें इस प्रकार हैं:

  • 1,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5% GST
  • 1,500 से 10,000 रुपए तक के कपड़ों पर 18% GST
  • 10,000 रुपए से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% GST

इन तीन स्लैब के आधार पर कपड़ों पर टैक्स वसूला जाता है। हालांकि, अब इस प्रणाली में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

GST काउंसिल की बैठक और बदलाव की संभावना

21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह (GoM) की सिफारिशों के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स स्लैब को फिर से बढ़ाया जा सकता है। खबरों के अनुसार, 5% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि 21 दिसंबर के बाद 1,500 रुपये से कम मूल्य वाले कपड़ों पर 18% GST लग सकता है। इससे कपड़ों की कीमतों में इज़ाफा हो सकता है।

ब्रांडेड कपड़ों पर 28% GST हो सकता है लागू

विशेष रूप से ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी बढ़ने की संभावना है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, 21 दिसंबर के बाद ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े 28% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं, जिसके कारण इन कपड़ों की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इस बदलाव के बाद ब्रांडेड कपड़े पहले से कहीं अधिक महंगे हो जाएंगे, जो खासकर शादी के सीजन में खरीदी जा रही महंगी शादियों की पोशाकों पर असर डाल सकता है।

148 वस्तुओं पर हो सकता है GST का बढ़ना

इस बैठक में मंत्री समूह जीएसटी काउंसिल के सामने कुल 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखेगा। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों की भी भागीदारी होगी।