इन शर्तों पर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने दी अनुमति, क्या अब राजस्थान में पलटेगी बाजी

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जयपुर। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल ने कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समयसीमा में सत्र आहूत करे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो।

विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल ने अनुमति जरूर दी है लेकिन उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। इन शर्तों के मुताबिक सत्र 21 दिन की समयसीमा में आहूत करने के अलावा सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना भी जरूरी होगा । इसके अलावा राज्यपाल ने यह भी कहा कि बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है।

इसके अलावा आज गहलोत सरकार के लिए एक और राहत कि खबर सामने आई है । आज सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। बता दें कि इन दिनों राजस्थान सरकार में चल रही तनातनी के कारण कई विधायकों के दल बदलने की कवायद जोरो पर है।