Dr Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नवगठित सरकार ने आरक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र-छात्राएं लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन कहां करें
योग्य उम्मीदवार इस छात्रवृत्ति के लिए saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पूरी तरह से योग्यता आधारित है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ी जातियों के छात्रों का उत्थान करना है, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता
यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी इस योजना के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
पात्रता मानदंड
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, स्नातक परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किसे मिलेगा लाभ ?
यह योजना हरियाणा के एससी, बीसी, डीएनटी, विमुक्त जाति और टपरीवास विद्यार्थियों के लिए है। ये छात्र कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक न हो।
छात्रवृत्ति राशि
आवेदन करने वाले योग्य छात्रों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति मिलेगी:
दसवीं पास छात्रों के लिए: हरियाणा सरकार 8000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
बारहवीं पास अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए: 8000 से 10000 रुपये सालाना।
स्नातक पास छात्रों के लिए: 9000 से 12000 रुपये सालाना आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।
इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आरक्षित श्रेणी के छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।