कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात, मिलेगा वेतन-भत्ते का लाभ, आवास को लेकर जल्द होगी घोषणा

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Government Employees Salary/Allowance : चुनावी साल को देखने हुए तेलंगाना के शासकीय कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नई सौगता मिलने वाली हैं। साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद राज्य की चंद्रशेखर राव सरकार कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल खबर है कि राज्य सरकार शीघ्र ही दूसरा पीआरसी आयोजित करेगी, इसमें पगार और DA को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। वही सरकारी निवास को लेकर भी केसीआर सरकार महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है।

पगार-DA का हो सकता हैं ऐलान

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य के शासकीय कर्मचारियों को शीघ्र ही 2 बड़ी सौगात मिल सकती है। साथ ही खबर है कि तेलंगाना की केसीआर सरकार शासकीय कर्मचारियों की पगार का अध्याय करने के लिए दूसरा पीआरसी आयोजित करने की स्कीम में है। इसमें शासकीय कर्मचारियों की तनख्वाह भत्ते बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। इस बीच अंतरिम पोस्ट की घोषणा पर भी कार्य कर रही है। अगले दस दिनों में सीएम केसीआर सभी ट्रेड यूनियनों से मीटिंग करेंगे और कई बड़े परिवर्तन करेंगे।

हेल्थ स्कीम ईएचएस पर भी हो सकता है फैसला

इसी के साथ सरकारी सूत्रों की मानें तो सभी ट्रेड यूनियनों से मीटिंग के बीच सीएम पगार सहित इन अहम विषयों पर गहन चर्चा करने वाले है और फिर प्रोसेस निर्धारित करेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ईएचएस पर भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। ईएचएस कठोर कार्यान्वयन के लिए प्रोसेस तैयार कर सकता है। वही सरकारी कर्मचारियों के लिए घर पर भी राज्य सरकार आवश्यक ऐलान कर सकती है।

बीते दिनों दी थी महंगाई भत्ते की सौगात

गौरतलब है कि पिछले महीने तेलंगाना सरकार ने 7.28 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी। इसे जनवरी 2022 से जारी किया गया है। ऐसे में 18 माह के बकाए DA एरियर देने का निर्णय किया है। वही संशोधित वेतनमान, 2015 के मुताबिक पगार लेने वाले कर्मचारियों के DA में भी वृद्धि हुई है। बेसिक सैलरी को वर्तमान समय में 55.536 फीसदी से बढ़ाकर इसको बेसिक वेतन का 59.196 फीसदी कर दिया गया है। UGC / AICTE / SNJPC वेतनमान, 2016 प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए DA की रेट 1 जनवरी 2022 से बेसिक सैलरी पर उपस्थित 31% से परिवर्तन कर 34 प्रतिशत कर दिया गया है।