भारत सरकार अब बहुत जल्द क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नए नियम लागू करने वाली है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने पर भी लागू किये जाएंगे। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखना या इस्तेमाल करना और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऑफर और सेल से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी को भी इसके तहत कवर किया जाएगा।
रिपोर्ट की मानें तो सरकार की ओर से 7 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एक या ज्यादा फॉर्म के बीच एक्सचेंज और डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर को मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के तहत कवर किया जाएगा।
बता दें, क्रिप्टोकरेंसी कुछ अलग नहीं, बल्कि डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी को क्रिप्टोग्राफी सिक्योर करती है, इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी कहा जाता है। इसकी ख़ास बात ये है कि यह डेटा को ऐसे तरीके से स्टोर और ट्रांसमिशन करना होता है, जिससे केवल वे लोग ही उसे पढ़ सकते हैं, जिनके लिए उसे बनाया गया है।