राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेच्युटी सीमा में की गई बढ़ोत्तरी, वेतन में होगा इजाफा

Meghraj
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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत, अब सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

ग्रेच्युटी सीमा में 25% की वृद्धि

यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, और इससे राज्य सरकार कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही, न्यायिक अधिकारियों के लिए भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

महंगाई भत्ते के साथ ग्रेच्युटी सीमा का बढ़ना

इससे पहले, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया था। अब ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनके भविष्य की सुरक्षा और भी मजबूत होगी।

क्या होता है ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी, एक ऐसी वित्तीय सुविधा है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद या उनकी मृत्यु के समय दी जाती है। इसके तहत, कर्मचारी को अपने काम के सालों के आधार पर एक निश्चित राशि दी जाती है। यह राशि तब मिलती है जब कर्मचारी कम से कम पांच साल तक किसी कंपनी में कार्यरत रहा हो। वहीं, अगर कर्मचारी की मृत्यु नौकरी करते वक्त हो जाए, तो उसकी ग्रेच्युटी राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है। इस नियम में पांच साल का शर्त लागू नहीं होता है।

कैबिनेट ने लिए और भी अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में सिर्फ ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि कई और अहम फैसले भी लिए गए:

  • संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियम : मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत अब संविदा कर्मचारियों की सेवा की गणना एक कैलेंडर वर्ष के बजाय कॉन्ट्रैक्ट सेवा के एक वर्ष के आधार पर होगी। यह बदलाव 15 अगस्त 2024 से पहले पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा।
  • शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि : सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
  • हिंदी आंदोलन 1957 के सत्याग्रहियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी : हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
  • मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) की मंजूरी : कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध रहेगी और इसके माध्यम से प्रशासनिक निर्णय लेना आसान होगा। साथ ही, विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी से भर्ती प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकेगा।
  • न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन : हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम-1951 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत, इन सेवा के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति दी जाएगी।