Special Leave for Central Government Staff : केंद्र सरकार ने अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसले का ऐलान किया है। अब, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। यह निर्णय राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा लिया गया है, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश से लागू होगा।
क्या है छुट्टी का नियम?
अंगदान एक बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने और पूरी तरह से ठीक होने में समय लगता है। ऐसे में, DoPT के आदेश के मुताबिक, अंगदान करने वाले कर्मचारियों को 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी और जरूरत पड़ने पर सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी ली जा सकती है, यदि सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की सिफारिश हो।
NOTTO का उद्देश्य और कार्य
नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है और अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इसके मुख्य कार्यों में अंगदान को बढ़ावा देना, अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण का विनियमन, और अंग प्रत्यारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना शामिल है।
NOTTO का उद्देश्य अंगों के दान की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की खाई को कम करना और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह संगठन भारत में अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रमों की रीढ़ है और जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाता है।