सुशासन सप्ताह: नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था की अवैध रूप से विक्रीत 18 एकड भूमि के पंजीयन विलेख निरस्ती के लिए दावा प्रस्तुत

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इंदौर जिले में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर भू माफियाओं के विरूद्ध सुशासन सप्ताह के दौरान अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जमीनों के अवैध खरीद-बिक्री तथा शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करने और अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

इसी अभियान के तहत इंदौर जिले में ग्राम बिजलपुर में नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की अवैध रूप से तय्यबी रीयल स्टेट को करोड़ों रूपये मूल्य की विक्रीत लगभग 18 एकड़ भूमि के पंजीयन विलेख निरस्ती का दावा सहकारिता विभाग द्वारा जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा संस्था की ग्राम बिजलपुर की विभिन्न खसरे जिनको पंजीयन विलेख क्रमांक 1202 दिनांक 20 अक्टूबर 2008 से सर्वे क्रमांक 24 रकबा 0.575 हैक्टयर, पंजीयन विलेख क्रमांक 791 दिनांक 10 सितंबर 2009 से सर्वे क्रमांक 13/5 रकबा 0.80 एकड़, 12/2 रकबा 1.09 एकड़, 19 / 3 रकबा 1.52+1.52+1.52 कुल 4.56 एकड़ तथा 13/1 रकबा 1.55 एकड़, पंजीयन विलेख क्रमांक 1234 दिनांक 23 अक्टूबर 2008 से सर्वे क्रमांक 17 रकबा 3.32 एकड़, 18/3 रकबा 1 एकड़, 18/1 रकबा 1 एकड़, 13/1 रकबा 2 एकड़, पंजीयन विलेख क्रमांक 4867 दिनांक 09 जनवरी 2009 से सर्वे क्रमांक 12 / 2 पैकी रकबा 02 एकड़ भूमि को अवैधानिक रूप से मोहम्मद अब्दुला खम्बाती तर्फे तैय्यबी रियल स्टेट को तत्कालीन मूल्य 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार रुपये में विक्रय कर दी गई थी।

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उक्त भूमि के विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करने हेतु जिला न्यायालय में वाद प्रकरण क्रमांक 10297/2022 दिनांक 21 दिसंबर 2022 को संस्था प्रशासक जगदीश जलोदिया सहकारिता निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे संस्था को उक्त भूमि प्राप्त होने पर सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।