जीएन गोल्ड और जी एन डेयरीज की संपत्ति कुर्क, नीलाम कर निवेशकों कि राशि की जाएगी वसूल

Akanksha
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ashish singh

उज्जैन 5 अगस्त । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम आरएम त्रिपाठी तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी, सुनील पाटिल द्वारा मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के तहत जीएन गोल्ड एवं जी एन डेयरीज कंपनी इंदौर की अचल संपत्ति जो की उज्जैन के विशाला क्षेत्र की डिवाइन वैली के प्रथम तल पर क्रमांक 105 ,106 साइज 1365 . 32 वर्ग फिट है को कुर्क करते हुए संपत्ती का कब्जा प्राप्त कर लिया है. इस संपत्ति के मूल्यांकन हेतु कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन टीम गठित की गई है जो शीघ्र ही मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर कुर्क एवम कब्जा प्राप्त संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों की राशि वसूल की जाएगी . उक्त जानकारी ए डी एम बिदिशा मुखर्जी द्वारा दी गई ।