भगोड़े भू माफिया दीपक मद्दे की मुसीबतें बढ़ी, जमानत याचिका ख़ारिज

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इंदौर। नामी भगोड़े और इनामी भूमाफिया दीपक मद्दे की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल आज इंदौर हाई कोर्ट (Indore High court) ने भगोड़े दीपक मद्दे की जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि, इंदौर हाईकोर्ट ने कलेक्टर मनीष सिंह (collector Manish Singh) की सराहना की है और अपने आदेश में कहा कि इस तरह के भू माफियाओं की जमानत से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा जिन्होंने आम जनता के भूखंडों पर अवैध कब्जे किए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि, पुलिस-प्रशासन को लगातार ऐसे लोगो के खिलाफ शिकायतें भी बड़ी संख्या में मिल रही है। दीपक मद्दे ने षड्यंत्र पूर्वक बेकसूर लोगों की जमीनें हथियाई है और गृह निर्माण संस्थाओं की जमीने लूट ली। साथ ही हाईकोर्ट (High court) ने शहर को अवैध कालोनियों और इस तरह की गतिविधियों का गढ़ भी बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।