Indore News: राम जन्म भूमि में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी, ट्रस्टियों के खिलाफ के.के.मिश्रा ने की शिकायत दर्ज

Mohit
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इंदौर: प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी के.के.मिश्रा ने श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र में ट्रस्टियों द्वारा भूमि खरीदी में किये गए 16 करोड़ रु.से अधिक के घपले/ घोटाले,अमानत में खयानत व धोखाधड़ी की शिकायत इंदौर के छत्रीपुरा थाने में की है। टीआई श्री पवन सिंघल को दिए अपने शिकायती आवेदन में मिश्रा ने ट्रस्टियों के विरुद्ध भादवि की धारा-406,408,420 व 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया है।

शिकायत में मिश्रा ने लिखा है कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ। जनवरी,2021 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा प्रभु श्रीराम के अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान शुरू किया गया था। इसी कड़ी में मैंने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए, आपके थाना क्षेत्र स्थित अपने निजी निवास -67-68 स्वस्तिक नगर, इंदौर स्थल से राशि रुपये 1000/- का निधि समर्पण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को को रसीद क्रमांक 1930577 के माध्यम से किया था। मेरे द्वारा उक्त निधि समर्पण इस विश्वास के साथ किया गया था कि उक्त न्यास मेरे द्वारा व मेरे जैसे करोड़ों प्रभु श्रीराम के भक्तों से एकत्रित राशि का सदुपयोग प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में ईमानदारी से किया जाएगा। रविवार दिनांक 13 जून,2021 को देश के बड़े समाचार चैनलों व सोमवार दिनांक 14 जून, 2021 के प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसका पंजीयन क्रमांक 76/1683 व पैन क्रमांक AAZTS61978 है, के पदाधिकारियों के द्वारा तीर्थ क्षेत्र हेतु भूमि क्रय करने में राशि रुपये 16 करोड़ की हेराफेरी कर दी गयी है। उक्त न्यास के पदाधिकारियों द्वारा किया गया कृत्य अमानत में खयानत व धोखाधड़ी के अपराध के श्रेणी में आता है।

मिश्रा ने टीआई से यह भी आग्रह किया कि आपके पुलिस थाने को उक्त अपराध की विवेचना का अधिकार इस कारण से है कि उक्त अपराध का एक हिस्सा आपके थाना क्षेत्र में घटित हुआ है, जिसमें न्यास द्वारा मुझसे निधि संग्रह यह जानते हुए किया गया कि उक्त निधि का दुरुपयोग किया जाने वाला है,साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा है कि हल्लू विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन (1974) 4 SCC 300 के न्यायदृष्टांत के प्रकाश में उक्त संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरी शिकायत पर दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ करें ताकि उक्त न्यास के दोषी व पापी पदाधिकारियों को उचित दंड प्राप्त हो। लिहाजा, आग्रह है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 408, 420 व 120-बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाए।
मिश्रा ने आवेदन के साथ सहयोग राशि की रसीद और 14 जून,2021 को प्रमुखता से प्रकाशित समाचार पत्रों की छायाप्रतियां भी संलग्न की हैं।